सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4(1) (बी) अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण
 
खंड (ii) इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं ड्यूटियाँ (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)
खंड (iii) निर्णय-निर्धारण प्रक्रिया में व्यवहृत पद्धति जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के माध्यम शामिल हों (सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(बी)
निर्णय निर्धारण के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (राविसंप) कार्यालयीन पद्धति की नियम पुस्तिका में निर्देशित पद्धतियों का अनुसरण करती है । अनुभाग अधिकारी अपने अनुभाग में तैनात स्टाफ (सहायक, प्रवर श्रेणी एवं निम्न श्रेणी लिपिक) की मदद से मामलों की प्रत्येक श्रेणी के लिए विहित निदेशानुसार अंतिम निपटान के स्तर और पेशी के माध्यम से कार्रवाई के लिए प्रस्ताव देता है । सामान्यत: अनुभाग अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी को मिसिल प्रस्तुत करता है जो इसके बाद मिसिल को वित्त एवं लेखा अधिकारी / वित्त अधिकारी / निदेशक को प्रस्तुत करता है । कुछ अन्य मामलों में आवश्यकतानुसार, निदेशक सचिव / वित्त अधिकारी / महानिदेशक, राविसंप को मिसिल प्रस्तुत करता है और सचिव उप महानिदेशक /महानिदेशक, राविसंप को फाइल प्रस्तुत करता है । प्रशासनिक एवं वित्तीय मुद्दों में प्रत्यायोजित शक्तियों पर पेशी का स्तर निर्भर करता है । वास्तविक तथ्यों की पेशी के संबंध में माध्यम के प्रत्येक अधिकारी की जवाबदेही है, लेकिन प्रस्ताव अनुमोदित करने वाले या निर्णय लेने वाले उच्चतम स्तर के अधिकारी पर अंतिम जवाबदेही रहती है।
 
खंड (iv) इसके कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मापदंड (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)
राविसंप प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारत सरकार के सभी कार्यालयों के लिए निर्धारित मापदंड का अनुसरण करता है।
 
खंड (v): इसके द्वारा स्वीकृत या इसके नियंत्रण में या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इसके कर्मचारियों द्वारा व्यवहृत नियम, विनियम, अनुदेश, नियम पुस्तिका एवं अभिलेख (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी)
नियम और विनियम, अनुदेश नियम – पुस्तिका कार्मिक, पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा निर्धारित एवं प्रकाशित जैसे ही हैं जिसमें मूलभूत / पूरक नियमावली और अन्य सेवा / स्थापना नियम पुस्तिकाएँ और अनुदेश तथा वित्तीय नियम जैसे सामान्य वित्तीय नियमावली और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली समय-समय पर व्यय विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुरूप हैं । इनके अतिरिक्त, इस संगठन द्वारा पृथक नियम एवं विनियम, अन्य नियम पुस्तिकाएँ गठित की गयी हैं । विभिन्न अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए जैसा कि विभाग, संबद्ध / अधीनस्थ संगठनों की तरह नियम, विनियम, अनुदेश, नियम पुस्तिकाएँ और अभिलेख रखे जाते हैं । नियम और विनियम, नियमावली (आरएपी, क्रय), अनुदेश नियम पुस्तिकाएँ (आरएपी, कार्डेक्स प्रणाली द्वारा रखी जाती है) ।

नियम और विनियम, संशोधित भर्ती नियम 2018, खरीद प्रक्रिया, अनुदेश पुस्तिका,

 
खंड (vi): दस्तावेजों के वर्गीकरण का एक विवरण जो इसके द्वारा रखे गये हैं या इसके नियंत्रण में हैं । (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी)
राविसंप के अनुभाग उन्हें आबंटित कार्य से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के दस्तावेज रखते हैं ।
 
खंड (vii): इसकी नीति के निर्धारण एवं उसके बाद कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के प्रतिनिधित्व द्वारा परामर्श के लिए किसी व्यवस्था का विवरण (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)
 
खंड (viii): पर्षदों, परिषदों, समितियों या अन्य निकाय, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से इसके अंग के रूप में गठित हो सलाह के उद्देश्य से का एक विवरण और क्या वैसे पर्षदों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या वैसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ है (सूचना का अधिकार अधिनियम 4(1) (बी)

समिति (सोसाइट, शासकीय निकाय, वित्तीय सलाहकार समिति, केन्द्र की कार्यकारिणी समिति, केन्द्रों की योजना एवं क्रमादेशन समिति, अनुसंधान सलाहकार पर्षद)
इन समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ नहीं हैं।

 
खंड (x): क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी)
 
खंड (xi): सभी योजनाओं को दर्शाता इसके प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट, प्रस्तावित खर्च एवं संवितरणों पर रिपोर्ट । (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)
 
खंड (xii): आबंटित राशि के साथ सहायिकी (सब्सिडी) कार्यक्रमों की कार्यान्वयन पद्धति और ऐसे कार्यक्रमों के लाभुकों का विवरण (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी)

राविसंप ऐसा कोई कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करता है ।

 
  खंड (xiii): इसके द्वारा मंजूर रियायतों, अनुज्ञा-पत्रों या प्राधिकारों के प्रापकों का विवरण (सूचना क अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)

अप्रयोज्य

 
खंड (xiv): इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसके द्वारा रखी गयी या संक्षिप्त की गयी सूचना का विवरण (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)

इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध सूचना राविसंप के वेबसाइट (www.ncsm.gov.in) में उपलब्ध है ।

 
खंड (xv): सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जिसमें पुस्तकालय या वाचन कक्ष की कार्य-अवधि शामिल हो, यदि जनता के व्यवहार के लिए ऐसी सुविधा हो । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)

ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

 
खंड (xvi): लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों की सूची

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, राविसंप मुख्यालय/ केगप्रप्र : श्री सैबल बोस, प्रशासनिक अधिकारी
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,नेविके, दिल्ली : उप प्रशासनिक अधिकार/एस ओी
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, विऔप्रौसं, बंगलुरू : उप प्रशासनिक अधिकारी/एस ओ
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, नेविके, मुम्बई : श्री अरुण डी. बारावकरी, उप प्रशासनिक अधिकारी
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, विज्ञान नगरी, कोलकाता : श्री जी.के. शेख, प्रशासनिक अधिकारी
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, बिऔप्रौसं, कोलकाता : श्री सुभाषिश पॉल, उप प्रशासनिक अधिकारी
प्रथम अपीली प्राधिकारी : श्री सुब्रत कुमार मिश्रा, सचिव, एनसीएसएम
 
खंड (xvii): यथा निर्धारित वैसी अन्य सूचना (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी)

वर्तमान समय में अन्य कोई सूचना नहीं है।